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सीओ पर दबाव बनाने का आरोप, पीड़ित परिवार ने मांगी निष्पक्ष जांच और सुरक्षा

जमीन विवाद में वायरल ऑडियो की एफएसएल जांच की मांग, न्यायालय पहुंचा मामला; पुलिस पर पक्षपात के गंभीर आरोप

जिला संवाददाता: विकास मिश्रा
खैराबाद/सीतापुर। खैराबाद थाना क्षेत्र के धनीपुर गांव का एक जमीन विवाद इन दिनों चर्चा में है। पीड़ित परिवार ने संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) पर विभागीय कार्रवाई के बजाय संबंधित दरोगा के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो को पुलिस फर्जी बता रही है, जबकि उसकी निष्पक्ष एफएसएल जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, 6 जून 2026 को मंजू पत्नी विमलेश ने जिलाधिकारी से शिकायत कर आरोप लगाया था कि गांव के कुछ लोग सहन और रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रुका और कथित राजनीतिक संरक्षण व प्रशासनिक मिलीभगत के कारण कब्जा जारी रहा।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि निर्माण कार्य रोकने का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं, विमलेश का दावा है कि थाना प्रभारी से फोन पर शिकायत करने पर उनके साथ भी कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।

प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मी विपक्षी पक्ष के साथ मिलकर अवैध निर्माण कराने में सहयोग कर रहे थे। परिवार का कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है और लगातार जान-माल का खतरा बना हुआ है।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि 16 जून को दोबारा निर्माण शुरू होने पर डायल-112 को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वायरल ऑडियो को फर्जी बताए जाने पर परिवार ने उसकी एफएसएल जांच कराने की मांग की है।

पीड़ित परिवार ने न्यायालय से मामले में एफआईआर दर्ज कराने, आरोपित व्यक्तियों एवं संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई तथा पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

नोट: यह समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों एवं न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। संबंधित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

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